ओएम में, डीओपीपीडब्ल्यू ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के संबंध में प्रावधान सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 40 के तहत परिकल्पित हैं। इस संबंध में, सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम (4) (ए) और (बी) को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पात्रता
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(4) (ए) ओएम ने स्पष्ट किया है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी कम से कम दस साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है और नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के अनुदान के लिए पात्र हो जाता है, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की राशि उप-नियम (1) के तहत गणना की गई सेवानिवृत्ति पेंशन का इतना हिस्सा या प्रतिशत होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी नियम 40 के तहत मंजूरी दे सकता है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी पात्रता
(4) (बी) एक सरकारी कर्मचारी, जो दस साल की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है, नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा ग्रेच्युटी के अनुदान के लिए पात्र होगा और ऐसे मामलों में सेवा ग्रेच्युटी की राशि उपनियम (2) के तहत गणना की गई सेवानिवृत्ति सेवा ग्रेच्युटी का इतना हिस्सा या प्रतिशत होगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 40 के तहत मंजूरी दे सकता है।

