आज, 1 नवंबर, 2025 से यूआईडीएआई के नए आधार नियम, आधार धारकों को नामांकन केंद्रों पर जाने के बिना आसानी से अपनी जानकारी अपडेट करने में मदद करेंगे।
यहां तीन नए आधार अपडेट नियम हैं जो 1 नवंबर से शुरू हो रहे हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है:
1. 1 नवंबर से आधार कार्ड विवरण ऑनलाइन अपडेट करें
1 नवंबर से आधार कार्ड धारक किसी भी जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और पता को पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। आधार अपडेट myAadhaar पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, जो पैन या पासपोर्ट जैसे सरकार के मौजूदा डेटाबेस के माध्यम से विवरण सत्यापित करेगा। इससे आधार सेवा केंद्र में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। हालाँकि, फ़िंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फ़ोटो जैसे बायोमेट्रिक परिवर्तनों के लिए आपको अभी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा।
2. नए आधार अपडेट की फीस 1 नवंबर से
यूआईडीएआई ने 1 नवंबर से आधार अपडेट के लिए नई फीस भी पेश की है। आधार अपडेट के लिए नई शुल्क संरचना के तहत, जनसांख्यिकीय विवरण में किसी भी बदलाव के लिए शुल्क की आवश्यकता होगी। ₹75. फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक विवरण बदलने के लिए आधार अपडेट शुल्क होगा ₹125, और यदि आप बायोमेट्रिक विवरण के साथ जनसांख्यिकीय विवरण बदलते हैं, तो पहला मुफ़्त होगा। ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट 14 जून, 2026 तक निःशुल्क रहेंगे, लेकिन समय सीमा के बाद समान शुल्क लागू हो सकते हैं। इसके अलावा, 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे मुफ्त बायोमेट्रिक आधार अपडेट के लिए पात्र होंगे।
3. 1 नवंबर से आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य हो गया है
यूआईडीएआई ने यह भी अधिसूचित किया है कि आधार-पैन लिंकिंग 1 नवंबर से अनिवार्य हो गई है। आधार कार्ड धारकों को 31 दिसंबर, 2025 तक आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा। इसके बाद, 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा नए पैन आवेदकों को भी तेज, कागज रहित और अधिक पारदर्शी पहचान सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण के दौरान अपने आधार को प्रमाणित करना होगा। आधार को पैन से लिंक न करने पर प्रतिबंध और जुर्माना लग सकता है।

