Thursday, October 29, 2026

Aadhaar-PAN Linking Deadline: Step-by-Step Guide To Link Before Dec 31, 2025– Check Penalty | Personal Finance News

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नई दिल्ली: यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, या किसी बेमेल विवरण को सही करने की आवश्यकता है, तो अब कार्य करने का समय है। 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा नजदीक आने के साथ, करदाताओं से 1,000 रुपये के जुर्माने से बचने और महत्वपूर्ण वित्तीय और कर-संबंधित सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए प्रक्रिया को पूरा करने का आग्रह किया जा रहा है।

पैन-आधार लिंक करना क्यों महत्वपूर्ण है?

पैन को आधार से लिंक करना उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जिनका पैन 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके जारी किया गया था। यदि यह आवश्यकता समय पर पूरी नहीं होती है, तो पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड प्राप्त करने और बैंकिंग लेनदेन करने जैसी प्रमुख सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

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अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि आपका पैन आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो जाता है, तो इससे कई असुविधाएँ और व्यवधान हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

– अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में कठिनाई, क्योंकि कर विभाग आपके रिटर्न को अस्वीकार कर सकता है

– अधिक टीडीएस/टीसीएस कटौतियां, फॉर्म 26एएस में कोई क्रेडिट नहीं दर्शाया जाना और टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता।

– बैंकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे कि बैंक खाता खोलना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना, ₹50,000 से अधिक नकद जमा करना, या ₹10,000 से अधिक का लेनदेन करना

– केवाईसी से संबंधित मुद्दे जो विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बाधित कर सकते हैं

– म्यूचुअल फंड हाउसों और स्टॉकब्रोकरों द्वारा सेवाओं का निलंबन

समय पर पैन को आधार से जोड़ने से आपको इन समस्याओं से बचने में मदद मिलती है और वित्तीय और कर सेवाओं तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित होती है।

पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

– आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं – यदि आपने अभी तक जुर्माना नहीं भरा है, तो ₹1,000 का शुल्क लागू हो सकता है।

– त्वरित लिंक अनुभाग के अंतर्गत “लिंक आधार” चुनें।

– अपना विवरण दर्ज करें – अपना आधार नंबर, पैन और आधार के अनुसार नाम प्रदान करें, फिर मान्य करें पर क्लिक करें।

– ओटीपी और भुगतान के साथ सत्यापित करें – अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और यदि लागू हो तो ₹1,000 का भुगतान पूरा करें।

– भुगतान सत्यापन की प्रतीक्षा करें – कुछ दिनों के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल पर दोबारा जाएं।

– “लिंक आधार” पर वापस जाएं – अपना विवरण दोबारा दर्ज करें। एक पॉप-अप से पुष्टि होनी चाहिए, “आपका भुगतान विवरण सत्यापित है।” जारी रखें पर क्लिक करें.

– आधार नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें – जानकारी दोबारा जांचें।

– सत्यापन के लिए सहमत – अपने आधार विवरण की पुष्टि करने के लिए बक्से पर निशान लगाएं।

– पूर्ण लिंकिंग – लिंक आधार पर क्लिक करें, 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें, और मान्य करें पर क्लिक करें।

एक बार ऐसा हो जाने पर, आपका पैन आपके आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा, जिससे कर और वित्तीय सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी।

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