Friday, November 6, 2026

Dearness Allowance: Maharashtra approves payment of DA arrears for state employees under 5th, 6th and 7th CPC

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महाराष्ट्र ने 5वें, 6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए के भुगतान को मंजूरी दे दी है, जो कुल भुगतान के बराबर है। ₹रिपोर्ट के मुताबिक, 800 करोड़ रु.

एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर और दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए 5वीं, 6वीं और 7वीं सीपीसी के तहत लंबित बकाया राशि मई 2026 के वेतन के साथ वितरित की जाएगी। फ्री प्रेस जर्नल.

रिपोर्ट के अनुसार, आदेश की घोषणा महाराष्ट्र राज्य वित्त विभाग द्वारा तीन अलग-अलग प्रस्तावों में की गई थी।

महाराष्ट्र ने पेंशनभोगियों के लिए 2% डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दी

इसके अलावा, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से संशोधित 60% डीए घटक प्राप्त होगा।

महाराष्ट्र कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस ऑप्ट-इन बनाता है

पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र ने भी अपनी संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना को वर्तमान एनपीएस के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक बना दिया, जिससे साल के अंत तक इसमें शामिल होने की अनुमति मिल गई। संशोधित एनपीएस को दो साल पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने की मंजूरी दी थी।

राज्य वित्त विभाग के एक परिपत्र के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस को ऑप्ट-इन आधार पर लागू किया जाएगा और यह केवल उन लोगों के लिए लागू होगा जो समय सीमा के भीतर विकल्प का उपयोग करते हैं। योग्य और इच्छुक कर्मचारी 31 दिसंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर दें।

परिपत्र के अनुसार, संशोधित एनपीएस के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से प्राप्त संचित राशि का 60% आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से सरकार के पास जमा करना होगा।

संचित निधि का शेष 40% वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, और वार्षिकी राशि राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

संशोधित योजना के तहत कर्मचारियों को एनपीएस कॉर्पस से जल्दी निकासी की अनुमति है, लेकिन राशि 10% ब्याज के साथ वापस की जानी चाहिए, अन्यथा पात्रता को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

इसके अलावा, मार्च 2023 में जारी पहले के आदेशों के अनुसार संशोधित योजना का विकल्प चुनने वालों पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लागू होगी।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

अस्वीकरण: यह कहानी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि मिंट के। हम निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच करने की सलाह देते हैं।

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