Sunday, August 23, 2026

Red Fort Blast: Victims’ Kins To Get Rs 10 Lakh Compensation But Are Ex-Gratia Payments Tax-Free? Here’s What Law Says | Personal Finance News

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नई दिल्ली: सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट के मद्देनजर, दिल्ली सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी।

दिल्ली सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए अनुग्रह राहत पैकेज की घोषणा की है। मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि जो लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं उन्हें 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, सरकार ने आश्वासन दिया है कि घायलों के सभी चिकित्सा खर्चों को पूरी तरह से कवर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित उपचार और देखभाल मिले।

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अनुग्रह भुगतान को समझना

अनुग्रह भुगतान सरकार या किसी संगठन द्वारा सद्भावना संकेत के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है, किसी कानूनी आवश्यकता के कारण नहीं। ये भुगतान आमतौर पर दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य दुखद घटनाओं के बाद पीड़ितों या उनके परिवारों को त्वरित वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए घोषित किए जाते हैं।

इस मामले में दिल्ली सरकार के फैसले का उद्देश्य लाल किला विस्फोट से प्रभावित लोगों पर वित्तीय तनाव को कम करना, उन्हें चिकित्सा उपचार और पुनर्वास आवश्यकताओं के लिए तत्काल सहायता प्रदान करना है।

क्या अनुग्रह राशि करयोग्य है?

आयकर अधिनियम के तहत, आमतौर पर केवल राजस्व प्राप्तियां ही कर योग्य होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों पर तब तक कर नहीं लगाया जाता जब तक कि कानून उन्हें विशेष रूप से कर योग्य आय के अंतर्गत शामिल नहीं करता। लाल किला कार विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 लाख रुपये का मुआवजा आयकर कानूनों के तहत कर योग्य नहीं है।

रिपोर्टों के अनुसार, विशेषज्ञ बताते हैं कि यह भुगतान एक अनुग्रह राशि या सद्भावना भुगतान है – एक त्रासदी के बाद पीड़ित परिवारों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा दी गई वित्तीय मदद। चूँकि इसका अभिप्राय जीवन की हानि के लिए राहत के रूप में है, न कि आय, वेतन या व्यावसायिक आय के रूप में, इसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह कर योग्य नहीं है।

कर विशेषज्ञ आगे स्पष्ट करते हैं कि केंद्र या राज्य सरकार से मुआवजे या राहत के रूप में प्राप्त कोई भी राशि आयकर से मुक्त है। कानूनी तौर पर, यह आयकर अधिनियम की धारा 10 (बीसी) द्वारा समर्थित है, जो कहता है कि ऐसे भुगतान कर-मुक्त हैं यदि उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किसी आपदा के लिए राहत के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकारी राहत भुगतान कर कटौती से मुक्त हैं

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राहत और पुनर्वास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता कर देनदारियों से कम न हो। दूसरे शब्दों में, आपदाओं, दुर्घटनाओं या आतंकी हमलों के मामलों में सरकार से मिलने वाला मुआवजा पूरी तरह से कर-मुक्त है। जबकि लाल किला विस्फोट की जांच इसके कारण और जिम्मेदार लोगों को उजागर करने के लिए जारी है, सरकार की वित्तीय सहायता इस कठिन समय के दौरान पीड़ितों और उनके परिवारों को कुछ आवश्यक तत्काल राहत प्रदान करती है।

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