विशेष रूप से, एक्सेल उपयोगिता की उपलब्धता का मतलब है कि आप अपने रिटर्न को डिजिटल रूप से अपलोड करने से पहले ऑफ़लाइन तैयार कर सकते हैं। करदाताओं के पास अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। गौरतलब है कि इस समयसीमा को पहले 31 जुलाई से एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
आज हम बताते हैं कि आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करके अपने आईटीआर-1 फॉर्म को कैसे एक्सेस करें, फाइल करें और जमा करें।
आईटीआर-1 फॉर्म तक कैसे पहुंचें और जमा करें: चरणवार मार्गदर्शिका
आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना आईटीआर ऑनलाइन एक्सेस, फाइल और सबमिट कर सकते हैं:
मैन्युअल रूप से सत्यापन कैसे करें
यदि आप ITR-V के माध्यम से सत्यापित करें का चयन करते हैं, तो आपको अपने ITR-V की एक हस्ताक्षरित भौतिक प्रति 30 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 पर भेजनी होगी।
कृपया सुनिश्चित करें कि आपने अपने बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित कर लिया है ताकि कोई भी देय रिफंड आपके बैंक खाते में जमा हो सके।
कृपया ध्यान दें कि जहां आय का रिटर्न अपलोड किया जाता है और अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन/एलटीआर-वी जमा किया जाता है – ऐसे मामलों में आय रिटर्न अपलोड करने की तारीख को आय रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख माना जाएगा।
जहां आय का रिटर्न अपलोड किया जाता है लेकिन ई-सत्यापन या आईटीआर-वी अपलोड करने के 30 दिनों के बाद जमा किया जाता है – ऐसे मामलों में ई-सत्यापन/आईटीआर-वी जमा करने की तारीख को आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख माना जाएगा और अधिनियम के तहत देर से रिटर्न दाखिल करने के सभी परिणाम, जैसा लागू हो, लागू होंगे।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड करने के बाद आय रिटर्न सत्यापित नहीं किया जाता है तो ऐसे रिटर्न को अमान्य माना जाएगा।

