Thursday, October 1, 2026

ITR: Income-Tax department notifies all forms for AY27 — Here’s how you can file your returns online

Date:

आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह आकलन वर्ष 2026-27 (AY27 या FY26) के लिए सभी आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म 2, 3, 5, 6 और 7, साथ ही आईटीआर-यू (अद्यतन रिटर्न के लिए) 12 मई को अधिसूचित किए गए थे, जबकि आईटीआर फॉर्म 1-4 30 मार्च को अधिसूचित किए गए थे।

अधिकांश व्यक्तियों को संभवतः अब तक उनका फॉर्म-16 प्राप्त हो चुका है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि त्रुटियों को कम करने के लिए आप अंतिम समय में फाइलिंग से बचें। विशेष रूप से, सुचारू और समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए सही आईटीआर फॉर्म का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। वास्तव में, गलत फॉर्म के साथ अपना रिटर्न दाखिल करने पर विभाग से सुधार का नोटिस मिल सकता है।

आप फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकते हैं?

योग्य करदाता अब आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें भर सकते हैं, एक JSON फ़ाइल तैयार कर सकते हैं और उचित सत्यापन और विवरणों की क्रॉस-चेकिंग के बाद इसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

  • आईटीआर-5: इस आयकर फॉर्म का उपयोग व्यवसाय या पेशे से अनुमानित आय वाली फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई) और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (एजेपी) द्वारा आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जा सकता है।

ऑनलाइन आईटीआर कैसे दाखिल करें? चरणबद्ध मार्गदर्शन

अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले अपना आधार विवरण, पैन कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, फॉर्म 26एएस (वार्षिक सूचना विवरण), पूंजीगत लाभ विवरण और निवेश प्रमाण तैयार रखें।

  • फॉर्म में दर्ज सभी डेटा को सत्यापित करें और सबमिट करें।
  • जमा करने के बाद, आधार ओटीपी या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपना रिटर्न ई-सत्यापित करें।
  • अपना रिटर्न अपलोड करें और सत्यापित करें।

आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

चालू कर वर्ष के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2026 है; जबकि आईटीआर फॉर्म 3 और 4 का उपयोग करने वालों के लिए, 31 अगस्त 2026 है। जो करदाता जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं, वे अभी भी FY25-26 / AY26-27 के लिए 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

देर से या देर से फाइलिंग के लिए दंड क्या हैं?

भारत में देर से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना आय स्तर पर निर्धारित किया जाता है:

  • ऊपर की आय वाले व्यक्तियों के लिए ₹विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा ₹5,000.
  • शुद्ध कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए ₹विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना 5 लाख या उससे कम है ₹1,000.

अस्वीकरण: यह कहानी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि मिंट के। हम निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच करने की सलाह देते हैं।

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

RBI Bulletin says Indian economy remains resilient but global risks are rising

India’s economy remains resilient despite a worsening global backdrop,...

12 years of Make in India: What worked, what’s unfinished and what comes next

India has made visible gains in manufacturing over the...

Why India did not sign an FTA with China, according to Piyush Goyal

India had signed trade agreements with economies such as...

EU regulations could push up costs and hurt European businesses, Piyush Goyal says

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has warned that...