Saturday, October 31, 2026

Sebi to oversee Arihant Mangal wind-up after high court dissolves old panel

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा तीन दशकों से अधिक समय पहले शुरू की गई फ्रॉड-हिट अरिहंत मंगल (ग्रोथ) स्कीम की वाइंडिंग का प्रभार लेने के लिए बाजार नियामक से कहा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम। सिंह ने 2013 में गठित विशेष समिति को भंग कर दिया, जो म्यूचुअल फंड स्कीम की देखरेख कर रही थी, यह देखते हुए कि यह अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन करने में विफल रहा था, और भारत के प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) को निर्देशित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूरी जिम्मेदारी संभालने के लिए निर्देशित किया।

सिंह ने सेबी को निर्देश दिया कि वे सभी रिकॉर्ड, लंबित कार्यवाही और शेष धन का नियंत्रण लेने के लिए एक विशेष सेल बनाएं, और म्यूचुअल फंड स्कीम के फोरेंसिक ऑडिट को अनिवार्य किया।

घुमावदार अब एक वर्ष के भीतर पूरा होना है।

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अनिवार्य फोरेंसिक लेखापरीक्षा

“परिस्थितियों और विशेष समिति द्वारा अपनाए गए वितरण के तरीके को देखते हुए, अदालत ने सेबी को सभी रिकॉर्ड, बैंक खातों और अरिहंत मंगल विकास योजना से संबंधित दस्तावेजों के फोरेंसिक ऑडिट का संचालन करने की अनुमति दी,” आदेश नोट।

सीआरबी प्रमोटर चेन रोप भंसाली द्वारा 1994 में लॉन्च की गई योजना एकत्र की गई ₹19,396 निवेशकों से 229.28 करोड़, 19,324 व्यक्तियों और 72 संस्थागत निवेशकों सहित, 19 अगस्त से 20 सितंबर 1994 तक इसकी सदस्यता अवधि के दौरान। जांच से पता चला कि धन के बड़े हिस्से को निवेशकों को लाभान्वित करने के बजाय प्रमोटरों, उनके रिश्तेदारों और संबंधित कंपनियों को हटा दिया गया था।

CRB समूह, जिसमें एक म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक और NBFC शामिल है, जल्दी से भारत के वित्तीय बाजारों में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी बन गया।

हालांकि, सेबी निरीक्षणों ने जल्द ही नियामक उल्लंघनों, कुप्रबंधन और प्रणालीगत कमियों का खुलासा किया, जिससे सीआरबी के खिलाफ 1996 की नई योजनाएं शुरू हुईं।

समवर्ती रूप से, आरबीआई ने सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के खिलाफ एक घुमावदार याचिका दायर की, और सेबी ने सीआरबी ट्रस्टीज लिमिटेड और एसोसिएटेड संस्थाओं के खिलाफ एक ट्रस्ट याचिका शुरू की।

1997 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फंड का प्रबंधन करने के लिए एक अनंतिम प्रशासक (पीए) नियुक्त किया और एक एनएवी में 10,000 यूनिट तक रखने वाले छोटे निवेशकों को आंशिक पुनर्भुगतान को मंजूरी दी। ₹4.95 प्रति यूनिट।

इस मामले को 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

2012 में पीए की मृत्यु के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2013 में एक 3-सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया, जिसमें एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, एक सेबी नामांकित व्यक्ति, और पूर्व-प्रबंधन से एक नामित व्यक्ति शामिल था, जो औपचारिक रूप से निवेशकों को औपचारिक रूप से देखरेख करने के लिए था।

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हालांकि, समिति का कामकाज जांच के दायरे में आया। अदालत ने पाया कि यह गैरकानूनी रूप से विघटित है ₹131.9 करोड़ (कुल का 62%) ₹सीआरबी समूह को 211 करोड़ डिसक्लेस्ड) जिसमें भंसाली, उनके रिश्तेदारों और बहन कंपनियों सहित 1999 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में शामिल थे।

यह 2023 के अदालत के आदेश के बाद ही इन भुगतानों का खुलासा करते हुए पारदर्शिता बनाए रखने में भी विफल रहा। जांच से पता चला कि सीआरबी से जुड़े नामांकितों ने समिति के फैसलों को प्रभावित किया, कार्यालय परिसर और प्रतिनियुक्त कर्मचारी प्रदान किए, जबकि अध्यक्ष और सेबी नामित दोनों सीआरबी से संबंधित संस्थाओं को भुगतान को रोकने में विफल रहे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब अनिवार्य कर दिया है कि सेबी की विशेष सेल सभी जिम्मेदारियों को संभालती है, तीन महीने के भीतर एक फोरेंसिक ऑडिट पूरा करती है, और सभी निवेशकों को शेष धनराशि का उचित संवितरण सुनिश्चित करती है, लंबे समय से विलंबित वाइंडिंग-अप प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बहाल करती है।

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